नोएडा-ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू, नए साल के जश्न की आड़ में नहीं कर सकेंगे हुड़दंग

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नोएडा में नए साल के जश्न से पहले पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है. नए साल के जश्न के दौरान रंग में भंग न पड़े इसके लिए नोएडा में धारा-144 लागू कर दी गई है. गौतम बौद्ध नगर पुलिस ने शनिवार को 31 दिसंबर और 1 जनवरी को सीआरपीसी की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने की घोषणा की, जिससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पांच या अधिक लोगों के एक साथ जमा होने पर बैन रहेगा.

इसके साथ ही रविवार और सोमवार के लिए अनाधिकृत जुलूस, धार्मिक प्रार्थनाएं आयोजित करने और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. निर्देशों के अनुसार, इस अवधि के दौरान सरकारी प्रतिष्ठानों के एक किलोमीटर के दायरे में निजी ड्रोन का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा.

ड्रोन के लिए पुलिस से इजाजत लेनी जरूरी

पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अन्य इलाकों में ड्रोन के इस्तेमाल के लिए पुलिस से इजाजत लेनी जरूरी होगी. नए साल का जश्न 31 दिसंबर की शाम से शुरू होना है जोकि 1 जनवरी तक चलेगा. आदेश में कहा गया है कि इन उत्सवों के साथ-साथ समय-समय पर विभिन्न संगठनों द्वारा प्रदर्शन आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है.

आदेशों का उल्लंघन होगा दंडनीय अपराध

पुलिस ने कहा कि ऐसे में असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है. जिसे सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए उचित व्यवस्था भी की जाती है और उपचारात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता है. इसमें कहा गया है कि गौतम बौद्ध नगर कमिश्नरेट में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए किसी भी शरारती तत्व को ऐसी गतिविधियों को अंजाम देने से रोका जाना चाहिए जिससे प्रतिकूल माहौल बनने की संभावना हो. पुलिस ने कहा कि इन आदेशों का उल्लंघन एक दंडनीय अपराध होगा.

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