एसटीपी न चलाने वाली बिल्डर सोसाइटियों पर सख्ती, 202 को नोटिस जारी

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संचार नाउ। ग्रेटर नोएडा और ग्रेनो वेस्ट क्षेत्र की बिल्डर सोसाइटियों में एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) के सही संचालन को लेकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाया है। प्राधिकरण के सीवर विभाग ने 202 बिल्डर सोसाइटियों को नोटिस जारी कर एसटीपी की क्षमता, संचालन और शोधित पानी के उपयोग को लेकर जवाब तलब किया है। सोसाइटियों को एक सप्ताह के भीतर संतोषजनक जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं।

संतोषजनक जवाब न देने पर मौके पर होगी जांच
सीवर विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि तय समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो विभागीय टीमें मौके पर जाकर एसटीपी का मुआयना करेंगी। जांच के दौरान खामियां पाए जाने पर संबंधित बिल्डर सोसाइटियों पर पेनल्टी भी लगाई जाएगी।

दो सप्ताह में 6 सोसाइटियों पर 27 लाख की पेनल्टी
पिछले दो सप्ताह के दौरान प्राधिकरण ने 6 बिल्डर सोसाइटियों पर एसटीपी सही ढंग से संचालित न करने के आरोप में कुल 27 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सभी पर जुर्माने की राशि 7 कार्य दिवस के भीतर प्राधिकरण के खाते में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा आगे की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

ट्रीटेड वॉटर के उपयोग पर जोर
प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। एसीईओ प्रेरणा सिंह ने बिल्डर सोसाइटियों से अपील की है कि वे निकलने वाले सीवर का समुचित शोधन करें और ट्रीटेड वॉटर का उपयोग पेड़-पौधों की सिंचाई जैसे कार्यों में अनिवार्य रूप से करें, ताकि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल सके।

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