संचार नाउ। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित सुपरटेक इकोविलेज-1 सोसाइटी पर प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 46,200 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई बेसमेंट में भारी मात्रा में कचरा मिलने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के उल्लंघन के चलते की गई।
निवासियों की शिकायत पर प्राधिकरण के स्वास्थ्य विभाग ने मौके का निरीक्षण किया, जहां बेसमेंट में गीले और सूखे कचरे के साथ निर्माण मलबा भी जमा मिला। साथ ही दूषित पानी जमा होने से बदबू फैल रही थी, जिससे स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा हो रहे थे।
जांच में पाया गया कि सोसाइटी प्रबंधन द्वारा कचरे का पृथक्करण और निस्तारण सही तरीके से नहीं किया जा रहा था। जबकि नियमों के अनुसार, बड़ी आवासीय सोसाइटी (बल्क वेस्ट जनरेटर) को अपने स्तर पर कचरे का प्रबंधन करना अनिवार्य है।
स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक सन्नी यादव ने बताया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 का खुला उल्लंघन मिलने पर जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि सोसाइटी पर पहले भी इस तरह की कार्रवाई हो चुकी है।
एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस ने सभी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों से अपील की है कि वे कचरे का उचित निस्तारण सुनिश्चित करें, ताकि शहर को स्वच्छ और सुरक्षित बनाया जा सके।
