नाबालिक से दुष्कर्म के दोषी आमिर खान को अदालत ने 10 वर्ष कारावास की सुनाई सजा, लगाया जुर्माना

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संचार न्यूज। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को जिला न्यायालय गौतम बुध नगर के अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट प्रथम विकास नागर ने 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। दोषी आमिर खान ने वर्ष 2014 में नाबालिग पीड़िता को घर पर अकेली देखकर अवैध हथियार के बल पर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। पीड़िता की मां ने दादरी पुलिस से मामले की शिकायत की पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

दरअसल, दादरी कस्बे में वर्ष 2014 में दादरी कस्बे के कटहैड़ा रोड निवासी आरोपी आमिर खान ने नाबालिक युवती से जबरन घर में घुसकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपी पीड़िता को धमकी देते हुए वहां से फरार हो गया। जिसके बाद आरोपी ने कई बार युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता ने परेशान होकर अपनी आपबीती अपनी मां को बताई जिसके बाद उन्होंने दादरी पुलिस से मामले की शिकायत की।

अभियोजन अधिकारी जेपी भाटी ने बताया कि 30 अगस्त 2014 को पीड़िता की मां ने दादरी पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि आरोपी आमिर खान उसकी नाबालिग बेटी को आते जाते छेड़ता था। जिसके बाद आमिर खान के परिजनों से मामले की शिकायत की गई और उन्होंने आश्वासन दिया कि आगे से कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। घटना के दिन पीड़िता की मां किसी जरूरी काम से घर से बाहर चली गई जिसके बाद आरोपी ने मौका पाकर घर में घुसकर अवैध हथियार के बल पर नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। घटना के बाद भी आरोपी के द्वारा पीड़िता को कई बार परेशान किया गया जिसके बाद उसने आपबीती अपनी मां को बताई।

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शिकायत के आधार पर दादरी पुलिस ने दुष्कर्म सहित पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपी की चार्जशीट जिला न्यायालय में पेश की। जिला न्यायालय सूरजपुर में सुनवाई के दौरान सभी गवाहों और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह के बाद अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट प्रथम विकास नागर ने आरोपी आमिर खान को दोषी मानते हुए 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 35000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है जुर्माने की राशि जमाने करने पर दोषी को 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी नहीं होगी।

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