कासगंज चंदन हत्याकांड: सभी 28 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, तिरंगा यात्रा में मारी गई थी गोली

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उत्तर प्रदेश स्थित कासगंज में 26 जनवरी 2018 को निकाली गई तिरंगा यात्रा के दौरान मारे गए चंदन गुप्ता के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. राजधानी लखनई स्थित कोर्ट ने गुरुवार, 2 जनवरी को 28 आरोपियों को दोषी करार दिया था. शुक्रवार, 3 जनवरी को 28 दोषियों की सजा का भी ऐलान किया गया है. कोर्ट ने सभी दोषी 28 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

इससे पहले आरोपियों ने हाईकोर्ट में एनआईए कोर्ट की वैधानिकता और सुनवाई पर रोक की अर्जी लगाई थी. हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने अर्जी खारिज कर दी थी. हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद गुरुवार को लखनऊ की एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया था और सजा के ऐलान के लिए शुक्रवार का दिन तय किया था. करीब 8 साल पुराने इस मामले में चंदन के पिता ने कासगंज थाने में 20 नामजद समेत अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.

इन दोषियों को मिली सजा

लखनऊ जेल में बंद 28 दोषी वसीम जावेद उर्फ वसीम, नसीम जावेद, मोहम्मद जाहिद कुरैशी उर्फ जाहिद उर्फ जग्गा ,आसिफ कुरेशी उर्फ हिटलर ,असलम कुरैशी, अकरम ,तौफीक , खिल्लन , शवाब अली खान, राहत ,सलमान ,मोहसिन, आसिफ जिमवाला, साकिब, बबलू, निशु उर्फ जीशान, वासिफ, इमरान, शमशाद ,जफर, साकिर ,खालिद परवेज ,फैजान ,इमरान ,साकिर, मोहम्मद आमिर रफी, कासगंज जेल में बंद मुनाजिर और कोर्ट में सरेंडर हुए सलीम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई. लखनऊ जेल से 26 दोषी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े. एक दोषी मुनाजिर कासगंज जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा.

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क्या बोले चंदन के पिता?

कासगंज मामले में आए कोर्ट के फैसले के बाद चंदन के पिता ने कहा कि न्याय से हम खुश है, जज और सभी लोगों को हम नमन करते है. न्यायालय ने हमारा साथ दिया है. कोर्ट और वकील ने पूरा साथ दिया.

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