’20 अप्रैल को हो पेश’, AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट ने जारी किया समन

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नई दिल्ली: दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट ने समन किया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 20 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया है। वक्फ बोर्ड में कथित भर्ती अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें समन किया गया है। इस सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी खान को कई बार समन भेजा था। दरअसल अमानतुल्‍ला खान पर द‍िल्‍ली वक्‍फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए व‍ित्तीय अन‍ियम‍ितताएं करने का आरोप है। मनी लॉन्‍ड्र‍िंग से जुड़े इस मामले में ईडी उनके ठ‍िकानों पर पहले छापेमारी भी कर चुकी है।

वक्फ बोर्ड भर्ती मनी लॉन्ड्रिंग केस में समन

दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में हाईकोर्ट ने विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत अर्जी को प‍िछले महीने मार्च में खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था क‍ि ईडी की ओर से बार-बार समन जारी होने के बावजूद अमानतुल्लाह खान पेशी पर शामिल नहीं हुए। उन पर आरोप है क‍ि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहने उन्‍होंने 32 लोगों की अवैध तरीके से भर्तियां कीं थीं।

20 अप्रैल को कोर्ट में अमानतुल्लाह को होना होगा पेश

इस मामले में प्रवर्तन न‍िदेशालय की टीमें पहले ही ओखला व‍िधानसभा से एमएलए के ठ‍िकानों पर छापेमारी कर चुकी हैं। इसी मामले में दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को नोटिस जारी होने के बाद भी उपस्थित नहीं होने पर सवाल उठाए। कोर्ट ने उन्हें समन जारी करते हुए 20 अप्रैल को उन्हें अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है।

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हाईकोर्ट ने पिछले महीने खारिज की थी अग्रिम जमानत याचिका

इससे पहले आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने विधायक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। ये मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड में विवादित भर्तियों से जुड़ा है। आप विधायक के लिए इन भर्तियों से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।

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