गैंगरेप के दोषी अदालत ने 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई, लगाया जुर्माना

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दो आरोपियों ने युवती से हथियार के बल पर दुष्कर्म की घटना को दिया था अंजाम

ग्रेटर नोएडा। हथियार के बल पर युवती से जबरन गैंगरेप करने के आरोपी थाना दनकौर निवासी सहबाज उर्फ शबाहत को अदालत ने दोषी करार दिया।

मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो दो डॉ अनिल कुमार सिंह द्वितीय ने दोषी को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही ₹55000 के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को 4 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

2013 के गैंगरेप के दोषी को सुनाई सजा

विशेष लोक अभियोजक नीतू विश्नोई ने बताया कि दनकौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2013 में युवती को हथियार के बल पर जबरन घर से घेर में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपी सहबाज उर्फ शबाहत और नईम ने बारी बारी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए।

पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म की धाराओं में मामला किया दर्ज

पीड़ित ने मामले की शिकायत दनकौर पुलिस से की जिसके बाद पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल चिकित्सा के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और चार्ज शीट जिला न्यायालय में पेश की।

एक दोषी की पहले ही हो चुकी थी मृत्यु

जिला न्यायालय सूरजपुर में मामले की सुनवाई के दौरान दुष्कर्म के आरोपी नईम की किसी घटना में मृत्यु हो गई वही मामले की सुनवाई सहबाज उर्फ शबाहत के खिलाफ जिला न्यायालय में चली।

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जिला न्यायालय में सभी गवाहों दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह और सबूतों के आधार पर अपर सत्र विशेष न्यायाधीश डॉ अनिल कुमार सिंह द्वितीय ने आरोपी शहबाज उर्फ शबाहत को दोषी मानते हुए 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने दोषी पर 55 हजार रुपये का लगाया जुर्माना

इसके साथ ही दोषी पर 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है जुर्माने की राशि जमा न करने पर दोषी को 4 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी वही जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी।

दुष्कर्म व जान से मारने की धाराओं में हुई सजा

अभियोजन अधिकारी नीतू विश्नोई ने बताया कि घटना के समय युवती की उम्र 15 वर्ष बताई गई थी जिसमें दुष्कर्म सहित पोक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था लेकिन जिला न्यायालय में सुनवाई के दौरान युवती की उम्र 18 वर्ष पाई गई जिसके बाद पोक्सो एक्ट की धाराएं मामले से हटा दी गई।

वही सामुहिक दुष्कर्म और जान से मारने की धाराओं में आरोपी को दोषी मानते हुए जिला न्यायालय ने 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई।

इस मामले में एक आरोपी की पहले ही मृत्यु हो चुकी है वहीं दूसरा आरोपी जमानत पर था जिसे न्यायालय के फैसले के दौरान दोषी करार देते हुए पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है।

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