‘कपड़े फाड़े और बाल पकड़कर कार में खींचा’, गौर यमुना सिटी में महिला का मेंटेनेंस टीम पर गंभीर आरोप; केस दर्ज

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ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-18 स्थित गौड़ यमुना सिटी सोसायटी में किराए पर रहने वाली एक छात्रा ने मेंटेनेंस स्टाफ पर मारपीट करने और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। वहीं, मेंटेनेंस स्टाफ ने भी छात्रा पर थप्पड़ मारने और धमकी देने का आरोप लगाया है।

22 वर्षीय छात्रा कॉलेज में पढ़ाई करती है। छात्रा ने आरोप लगाया है कि मंगलवार को जब उसने हाउसिंग सोसायटी की मेंटेनेंस टीम के सदस्यों से अपना एंट्री पास रिन्यू करने के लिए कहा, तो मेंटेनेंस टीम के सदस्यों ने उसके और उसके दो पुरुष दोस्तों के साथ मारपीट की और उन्हें धमकाया।

एंट्री-एग्जिट पास रिन्यू कराने गई थी छात्रा

छात्रा पिछले एक साल से सोसायटी में किराएदार के तौर पर रही है। उसने बताया कि वह और उसके दोस्त अपने एंट्री-एग्जिट पास को रिन्यू कराने के लिए जरूरी एनओसी लेने मेंटेनेंस टीम के ऑफिस गए थे। छात्रा की यह विजिट मेंटेनेंस टीम के साथ हुए उसे झगड़े के बाद हुई, जिसकी वजह से उसे 3 महीने पहले सोसायटी में घुसने से रोक दिया गया था।

मेंटेनेंस स्टाफ पर मारपीट का आरोप

छात्रा मंगलवार को पाबंदी हटवाने और अपना पास रिन्यू करवाने के लिए वापस आई थी। इसी दौरान मामला हिंसक हो गया। छात्रा ने आरोप लगाया कि मेंटेनेंस टीम के सदस्यों ने उनके साथ मारपीट की। छात्रा ने कहा कि जब मैं घटना का वीडियो बनाने लगी, तो मेरा फोन छीनकर तोड़ दिया गया। वे मुझे सीसीटीवी से दूर मुझे पार्किंग एरिया में ले गए और मेरे साथ मारपीट की। उनमें से एक तो मेरे ऊपर बैठ गया। छात्रा ने आरोप लगाया कि उसे गलत तरीके से छुआ गया।

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मेंटनेंस स्टाफ के खिलाफ एफआईआर

रबूपुरा पुलिस स्टेशन में छात्रा ने श्रीकांत शर्मा, श्रवण सिसोदिया और प्रदीप तोमर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मेंटेनेंस टीम के सदस्यों पर चोट पहुंचाने के लिए बीएनएस की धारा 115(2), आपराधिक धमकी के लिए 351(3), जान-बूझकर अपमान करने के लिए 352 और महिला के खिलाफ आपराधिक बल का इस्तेमाल करने के लिए धारा 74 के तहत एफआईआर दर्ज की है। वहीं, मेंटेनेंस टीम ने उनके आरोपों को गलत बताया है।

मेंटनेंस स्टाफ ने भी छात्रा पर दर्ज कराई एफआईआर

पुलिस ने श्रवण सिसोदिया की शिकायत पर छात्रा और उसके दोस्तों के खिलाफ एक अलग एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने यह एफआईआर बीएनएस की धारा 115(2) (चोट पहुंचाने), 333 (घर में घुसपैठ), 351(3) (आपराधिक धमकी) और 352 (जानबूझकर अपमान करने) के तहत दर्ज की है। सोसाइटी के जनरल मैनेजर (सिक्योरिटी) श्रवण सिसोदिया ने आरोप लगाया कि महिला ने उन्हें थप्पड़ मारा और रेप के झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी।

पुलिस मामले की जांच कर रही

रबूपुरा पुलिस स्टेशन के एसएचओ श्याम बाबू शुक्ला ने बताया कि दोनों एफआईआर दर्ज कर ली गई हैं। पुलिस ने आरोपों की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि हमने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और शुरुआती तौर पर महिला के मारपीट के आरोपों का समर्थन करने वाला कोई सबूत नहीं मिला है। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार देर शाम तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई।

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