ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सोसाइटी में लगे एसटीपी को न चलने पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 6 बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की है। इन 6 बिल्डरों पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। प्राधिकरण ने जुर्माने की रकम एक सप्ताह में जमा करने के निर्देश दिए हैं। जुर्माने की रकम जमा न करने और गलती दोहराने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जल/सीवर विभाग के महाप्रबंधक जितेंद्र गौतम ने अपनी टीम के साथ बीते दिनों ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित बिल्डर सोसायटियों का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान 6 सोसायटियों में खामी मिली थी। यह सोसायटियां सीवरेज को शोधित करने के लिए एसटीपी का संचालन मानकों के अनुरूप नहीं कर रही थी साथ ही सीवरेज को शोधित किए बिना ही ड्रेनेज सिस्टम में डाल रही थी। जबकि इस शोधित पानी का इस्तेमाल पेड़ पौधों की सिंचाई के लिए उपयोग करने का प्रावधान है। औचक निरीक्षण के दौरान यह खामियां मिलने पर प्राधिकरण की टीम ने 6 बिल्डर सोसाइटियों पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्रत्येक सोसायटी पर पांच-पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।
जिन बिल्डर सोसाइटियों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें अजय इंटरप्राइजेज का सेक्टर दो स्थित प्रोजेक्ट इरोज संपूर्ण, राजेश इंफ्राटेक का सेक्टर एक स्थित प्रोजेक्ट राजेश रेजिडेंसी, क्रिस्ट प्रमोटर्स का सेक्टर एक स्थित ऐस सिटी सोसाइटी, पंचशील बिल्डर का सेक्टर एक स्थित प्रोजेक्ट पंचशील हाईनेस सोसायटी, स्टेलर कांशलेशन का सेक्टर एक स्थित स्टेलर जीवन सोसायटी और सेक्टर एक स्थित देवीका गोल्ड होम प्रोजेक्ट शामिल है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ आशुतोष द्विवेदी ने चेतावनी दी है कि प्राधिकरण की तरफ से इस तरह का औचक निरीक्षण आगे भी जारी रहेगा। जिन सोसाइटियों में एसटीपी चलता नहीं पाया गया अथवा वह सीवरेज को शोधित के बिना ही ड्रेनेज में डालते पाई गई तो उनके विरुद्ध और कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सोसायटियों में एसटीपी से शोधित पानी का इस्तेमाल सिंचाई कार्यों में करने की अपील की है।