नोएडा में नाबालिग से दुष्कर्म और अनैतिक देह व्यापार के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

Sanchar Now
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ग्रेटर नोएडा। नोएडा के सेक्टर 39 थाने के अंतर्गत वर्ष 2018 के एक मामले में नाबालिग से दुष्कर्म अनैतिक देह व्यापार कराने के तीन आरोपियों को अदालत ने दोषी मानते हुए सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय रणविजय प्रताप सिंह ने समीर उर्फ मकसूद, ओंकार क्षत्रिय और अनूप गुप्ता को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी दोषियों पर अलग-अलग ₹108000 का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि जमा न करने पर छह-छह महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी।

शासकीय अधिवक्ता फौजदारी भाग सिंह भाटी व सुखबीर नागर ने बताया कि नोएडा के सेक्टर 39 थाना अंतर्गत 12 जुलाई 2018 को एक नाबालिग युवती ने पुलिस से शिकायत की। शिकायत में युवती ने बताया कि वह सिक्किम की रहने वाली है और दिल्ली में नौकरी के लिए उसे मोनिका नाम की महिला लेकर आई थी। महिला ने उसे दिल्ली के साकेत के एक मकान में उसे सात-आठ दिन पहले लाकर छोड़ा। जहां पर तीनों आरोपी समीर उर्फ मकसूद, ओमकार क्षत्रिय और अनूप गुप्ता ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे अनैतिक देह व्यापार के लिए विवश किया। तीनों आरोपी नाबालिग पीड़िता को गाड़ी से अलग-अलग जगह लेकर जाते थे और वहां पर उससे जबरन अनैतिक देह व्यापार कर आते थे ऐसा न करने पर उसे जान से मारने की धमकी देते थे।

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि तीनों आरोपी उसे देह व्यापार करा कर वापस ला रहे थे तभी तीनों ने किसी काम से एक जगह गाड़ी रोकी उसी दौरान युवती गाड़ी से निकलकर पुलिस के पास पहुंच गई और पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने युवती की शिकायत के आधार पर मोनिका, समीर उर्फ मकसूद, ओमकार क्षत्रिय और अनूप गुप्ता के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर युवती को मेडिकल के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस मामले की चार्जशीट जिला न्यायालय में पेश की।

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जिला न्यायालय में कई सालों तक चली मामले की लंबी सुनवाई के दौरान अपर सत्र एवं जिला न्यायाधीश तृतीय रणविजय प्रताप सिंह ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिन्हें और गवाहों और सबूतों के आधार पर तीनों आरोपी समीर उर्फ मकसूद, ओंकार क्षत्रिय और अनूप गुप्ता को दोषी करार दिया। अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और तीनों पर अलग-अलग 108000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि जमा न करने पर छे छे महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी वही जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी। अदालत में फैसला सुनाते समय समीर उर्फ मकसूद और ओमकार छत्रिय जेल से अदालत में मौजूद रहे वहीं अनूप गुप्ता की जमानत रद्द कर उसे अदालत में पेश किया गया वहीं से तीनों को सजा सुनाने के बाद जिला कारागार भेज दिया गया है।

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