नगर निकाय चुनाव के मतदान व मतगणना से 48 घंटे पूर्व बंद रहेंगे शराब की दुकानें
संचार न्यूज़। गौतम बुध नगर में दूसरे चरण में नगर निकाय चुनाव होने हैं। जिसके लिए 11 मई को मतदान होगा वही 13 मई को मतगणना होगी। जिला प्रशासन ने जिले में निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शिता सहित शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए मतदान व मतगणना से 48 घंटे पूर्व शराब की दुकानें बंद करने के आदेश जारी किया है।
दरअसल, 11 मई को गौतम बुध नगर में नगर निकाय चुनाव होने है जिसमे दादरी नगर पालिका सहित चार नगर पंचायत जेवर, दनकौर, बिलासपुर और जहांगीरपुर में मतदान होंगे और 13 मई को मतगणना होगी व उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे। जिला प्रशासन में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए टीमें गठित कर दी है और जिले में शांतिपूर्ण माहौल रखने के लिए शराब की दुकानों को मतदान व मतगणना से 48 घंटे पूर्व भी बंद करने के आदेश जारी कर दिए है।
गौतम बुध नगर के जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में नगर निकाय चुनाव के मतदान व मतगणना से 48 घंटे पूर्व ही शराब की सभी दुकानें बंद करने के आदेश जारी किए है। उन्होंने कहा कि जिले में निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शिता एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए शराब की सभी दुकानें पहले ही बंद कर दी जाएगी।
जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व 9 मई 2023 को शाम 6 बजे से 11 मई 2023 को मतदान समाप्ति तक और मतगणना दिवस के पूर्व 12 मई को शाम 6 बजे से मतगणना समाप्ति के दिनांक 13 मई को रात्रि 12 बजे तक जनपद गौतम बुद्ध नगर में शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने बताया कि देसी शराब, विदेशी मंदिरा, बीएफ भांग की फुटकर बिक्री की दुकानें, प्रीमियम रिटेल वेण्ड एवं मॉडल शॉप, अर्ध सैनिक केंटीन, थोक अनुज्ञापन सहित आदि दुकाने बंद रहेगी।
जिले में समस्त मादक पदार्थों की बिक्री एवं परिवहन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उक्त बंदी अवधि के लिए अनुज्ञापियो को किसी प्रकार का प्रतिकर देय नहीं होगा। उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए अन्यथा की स्थिति में आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।