200 करोड़ की ठगी के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेकर से जुड़े इस मामले में अदालत ने नया आदेश दिया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को नोरा फतेही को सबूत के लिए सरकारी गवाह के तौर पर पेश होने के लिए नया समन जारी किया।
वह सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े एक एक्सटॉर्शन केस में गवाह हैं। स्पेशल जज गगनदीप सिंह ने नोरा फतेही को नया समन जारी किया। कोर्ट ने उन्हें 6 नवंबर को पेश होने का निर्देश दिया है।
आज पेश नहीं हुईं नोरा फतेही
बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने नोरा फतेही को इस मामले में गवाह के तौर पर पेश होने का आदेश दिया है। इससे पहले कोर्ट ने उन्हें 02 नवंबर 2026 को पेश होने के लिए समन जारी किया था। मगर, अभिनेत्री आज पेश नहीं हुईं। इसके बाद अदालत ने नोरा के व्यवहार पर सवाल उठाया है। साथ ही कहा कि वे कोर्ट को हल्के में न लें। नोरा की तरफ से उनके वकील ने अर्जी दी।
अदालत ने क्या कहा?
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि नोरा फतेही को बुलाया गया है, लेकिन उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वे आ रही हैं या नहीं। उनके वकील पेश हुए और छूट के लिए अर्जी दी।
कोर्ट ने वकील को फटकार लगाई और कहा कि वह (नोरा) एक गवाह हैं और उन्हें यहां होना चाहिए था। कोर्ट ने कहा, ‘उनका व्यवहार ठीक नहीं है। कोर्ट को हल्के में न लें’।
कोर्ट ने वकील से पूछा कि उन्हें कब बुलाया गया था। उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें 29 अक्टूबर को बताया गया था।
क्या है पूरा मामला?
बता दें कि नोरा फतेही का नाम इस मामले में दाखिल तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में गवाह के तौर पर शामिल है। इसी के चलते कोर्ट ने उन्हें अपना पक्ष रखने और गवाही देने के लिए तलब किया था। मगर, वे नहीं पहुंचीं। यह मामला कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े जबरन वसूली केस का है।
यह केस कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ रुपये की रंगदारी वसूलने और उसके पैसे को वैध बनाने (मनी लॉन्ड्रिंग) से जुड़ा है। केस में अब तक नोरा फतेही, जैकलीन फर्नांडिस जैसे सितारों के नाम सामने आ चुके हैं। मामले में जांच जारी है।
