नोएडा में प्राधिकरण ने 3500 मकान मालिकों को धारा 10 के तहत नोटिस जारी किया है। धारा 10 के तहत सभी मकान मालिकों को अपने घर के सामने से अतिक्रमण हटाना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है कि प्राधिकरण आवंटन रद्द कर सकता है। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से शहर के लोगों में हड़कंप मच गया है। मंगलवार को फोनरवा के अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा के साथ शहर के लोग नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ कृष्णा करूणेश से मिले।
जुर्माना लगाने की कही बात
फोनरवा की तरफ से कहा गया है कि इस मामले में आवंटन निरस्त नहीं करना चाहिए। प्राधिकरण को पहले कमेटी बनाकर जांच करनी चाहिए। पूर्व में ऐसा ही निर्णय दिल्ली प्राधिकरण द्वारा लिया जा चुका है जिसे बाद में वापस लेना पड़ा था। ऐसे में इस निर्णय पर प्राधिकरण को फिर से विचार करना चाहिए।
अतिक्रमण के खिलाफ चल रहा अभियान
नोएडा प्राधिकरण इन दिनों अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाए हुए है। हाल ही में प्राधिकरण ने डूब क्षेत्र में बने फार्म हाउसों को अतिक्रमण हटाने के तहत तोड़ दिया गया था। हालांकि अब उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। ऐसे में अतिक्रमण के खिलाफ प्राधिकरण 3500 नोटिस के मामले में क्या फाइनल एक्शन लेगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा।
जुर्माना देकर स्थाई हो जाएगा अतिक्रमण
दिल्ली की पाॅलिसी यदि यहां अपनाई जाती है तो घर के सामने मौजूद अतिक्रमण के क्षेत्रफल के हिसाब से प्राधिकरण जुर्माना लगाएगा। जुर्माना लगाने के बाद जो लोग जुर्माना अदा कर देंगे उनका अतिक्रमण स्थाई होगा। भविष्य में उनको फिर किसी तरह की कार्रवाई से नहीं गुजरना पड़ेगा।