प्रदेश की बिजली कंपनियों की ओर से पावर कॉरपोरेशन ने बीती रात विद्युत नियामक आयोग में ईंधन अधिभार (फ्यूल सरचार्ज) का प्रस्ताव दाखिल कर दिया। इसे जनवरी से मार्च 2023 के चौथे क्वार्टर के लिए 61 पैसे प्रति यूनिट के आधार पर अलग-अलग श्रेणीवार दाखिल किया गया है। कारपोरेशन के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की स्थिति में अलग-अलग श्रेणीवार 28 पैसे से 1.09 रुपये प्रति यूनिट तक बिजली महंगी हो जाएगी। उपभोक्ता परिषद ने इसके विरोध में लोक महत्व प्रस्ताव आयोग में दाखिल किया है।
नियामक आयोग ने पूर्व में बिजली दरों में बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी थी। अब ईंधन अधिभार के नाम पर बिजली दरों में बढ़ोत्तरी प्रस्तावित की गई है। उधर, उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने पावर कारपोरेशन की तरफ से दाखिल प्रस्ताव को असंवैधानिक बताया है। उन्होंने कहा कि ईंधन अधिभार लगाने के लिए नियामक आयोग ने जून 2020 में एक कानून बनाया था। पावर कारपोरेशन ने उस कानून के विपरीत प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रयास आयोग की अवमानना है। उसे आयोग अविलंब खारिज करे।
उन्होंने कहा कि यदि कानून के तहत प्रस्ताव दाखिल किया जाता तो 30 पैसा प्रति यूनिट के आधार पर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को लाभ मिलता लेकिन ऐसा न करके बिजली कंपनियां प्रदेश के उपभोक्ताओं पर भार डलवाने के लिए प्रयासरत हैं। वर्मा ने कहा कि राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर लगभग 33122 करोड़ रुपये सरप्लस निकल रहा है। ऐसे में किस आधार पर ईंधन अधिभार लगाने के लिए आयोग में प्रस्ताव दाखिल कर दिया गया। इसे खारिज किया जाना चाहिए।
श्रेणी वार उपभोक्ता प्रस्तावित ईंधन अधिभार बढ़ोतरी
घरेलू बीपीएल 28 पैसे प्रति यूनिट
घरेलू सामान्य 44 से 56 पैसे प्रति यूनिट
कामर्शियल 49 से 87 पैसे प्रति यूनिट
किसान 19 से 52 पैसे प्रति यूनिट
नान इंडस्ट्रील बल्कलोड 76 पैसे से 1.09 रुपये प्रति यूनिट
भारी उद्योग 54 से 64 पैसे प्रति यूनिट