जिला विद्यालय निरीक्षक ने जारी किये निर्देश, उल्लंघन करने पर होगी कठोर कार्यवाही
ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्ध नगर के समस्त मान्यता प्राप्त स्कूल अब छात्र के अभिभावकों को स्कूल द्वारा तय किए गए दुकान से किताबें, जूते, मोजे और यूनिफॉर्म आदि खरीदने के लिए बाध्य ही नहीं कर पाएंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ धर्मेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश स्ववित पोषित स्वतंत्र विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम 2018 के अध्याय-2 विद्यालयों में प्रवेश एवं शुल्क के बिन्दु शुल्क एवं निधि-3(10) के अनुसार एक निर्देश जारी किया है।
जिसमें कहा गया है कि स्कूल मैनेजमेंट और प्रिंसपल अपने स्तर पर इस बात को सुनिश्चित करें कि विद्यालय में स्कूल मैनेजमेंट या उनके द्वारा तय दुकानदारों द्वारा किसी प्रकार की सामग्री स्कूल कैंपस में न बेची जाये।
डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह का कहना है कि जिला प्रशासन और विद्यालय निरीक्षक कार्यालय को लगातार इस प्रकार की शिकायतें मिल रही है जिसके अनुसार प्राइवेट स्कूल विद्यालयों द्वारा किताब और यूनिफार्म बेची जा रही हैं और छात्र के अभिभावकों तय दुकानों से खरीदने के लिये बाध्य किया जा रहा है।
उन्होंने स्कूल मैनेजमेंट को चेतावनी देते हुए कहा है कि स्कूल के परिसर में यदि उनके अधिकृत प्रतिनिधि या वेंडर किसी प्रकार की भी सामग्री स्कूल परिसर में बेचते हुए पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 के प्राविधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।