लखनऊ में 53 दिनों तक धारा-163 लागू, धरना प्रदर्शन पर लगाम… ड्रोन उड़ाने पर भी रोक; क्या है वजह?

Sanchar Now
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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस ने आगामी त्योहारों और खास अवसरों को देखते हुए बड़ा कदम उठाया है. लखनऊ में 24 नवंबर से धारा 163 लागू कर दी गई हैं. ये धारा 15 जनवरी 2026 तक 53 दिनों तक  प्रभावी रहेगी. इस दौरान शहर में कई तरह के प्रतिबंध रहेंगे, जिसका असर आम जनजीवन पर भी देखने को मिलेगा.

पुलिस प्रशासन ने आगामी गुरु तेग बहादुर जयंती, 6 दिसंबर, क्रिसमस, नया साल और मकर संक्रांति के उत्सव को देखते हुए 163 धारा लागू की है. इस दौरान शहर में कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं. इस दौरान बिना अनुमति के निर्धारित धरना स्थलों को छोड़कर अन्य किसी भी जगह पर प्रदर्शन करने की मनाही की गई है.

धारा 163 के दौरान इन कामों पर रोक

लखनऊ में धारा 163 के लागू होने के बाद शहर में पांच या इससे अधिक लोग एक जगह पर एकजुट नहीं हो सकेंगे. बिना अनुमति के निर्धारित धरना स्थल के अलावा कहीं भी प्रदर्शन या धरना करना वर्जित रहेगा. सभी सरकारी भवनों व विधानभवन के एक किमी दायरे में ड्रोन की शूटिंग प्रतिबंधित रहेगी. इस दौरान किसी भी तरह की फोटोग्राफी करने की भी इजाजत नहीं दी गई है.

जेसीपी एलओ बबलू कुमार के मुताबिक, गुरु तेग बहादुर जयंती, काला दिवस, क्रिसमस डे, नववर्ष व मकर संक्रांति आदि पर्व को देखते हुए धारा 163 लागू की गई है. पुलिस प्रशासन ने इस दौरान लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. इस दौरान सभी अराजक तत्वों पर कड़ी निगरानी की जाएगी. पुलिस ने लोगों को नियमों का पालन करने की हिदायत दी है ऐसा नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है.

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बता दें कि आगामी त्योहार और दिल्ली में हुए ब्लास्ट व फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल का यूपी से लिंक मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां पहले से सतर्क हो गई हैं. यूपी पुलिस भी हरेक कदम फूंक-फूंक कर उठा रही हैं. ताकि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे.

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