अफजाल अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा नोटिस

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बाहुबली मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) के गैंगस्टर मामले में मिली सजा पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने बसपा नेता अफजाल अंसारी की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. अफजाल अंसारी के गैंगस्टर एक्ट वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. अब इस मामले में अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी. हालांकि इस मामले पहले ही अफजाल अंसारी को दोषी ठहराया गया है, जिसपर उन्होंने अदालत से रोक की मांग की है.

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को भेजा नोटिस

बता दें कि गाजीपुर से निवर्तमान सांसद अफजाल अंसारी की गैंगस्टर मामले दोष सिद्ध पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. अफजाल अंसारी के वकील अभिषेक मनु सिंहवी ने कोर्ट में कहा कि, ‘अफजाल ने 7 बार चुनाव जीता, जनता का समर्थन हासिल है और मौजूदा सांसद है. गैंग चलाने का आरोप मेरे भाई मुख्तार अंसारी पर है. कृष्णानंद राय हत्या मामले मे अफजाल को आरोपी बनाया गया है. उनको कोई दूसरे मामले मे कोई सजा नहीं हुई है.’ अफजाल के वकील ने राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के मामले का भी हवाला दिया.

सांसदी बचाने को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अफजाल

वहीं अफजाल अंसारी ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने की सुप्रीम कोर्ट से मांग की है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को मिली 4 साल की सजा के मामले मे दोषसिद्धि पर पर रोक लगाए जाने से इनकार कर दिया था.जिसके खिलाफ अफजल अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. दरअसल, लोकसभा की सदस्यता बचाए रखने के लिए अफजाल अंसारी की दोषसिद्धि पर रोक लगाना जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट अगर अफजाल अंसारी की दोषसिद्धि पर रोक लगा देती तो उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल हो सकती है.

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इस मामले में हुई है सजा

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी की जमानत अर्जी गत 24 जुलाई को मंजूर कर ली थी. इसके बाद अफजाल अंसारी गाजीपुर जिला जेल से रिहा हो गए. मालूम हो कि गत 29 अप्रैल को गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए ने अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में चार साल कारावास की सजा सुनाई थी.

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