प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा है. कोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी कार्यप्रणाली का पूरा ब्योरा मांगा है. न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि ने यह आदेश बाबा श्रीपति सरजू प्रसाद जूनियर हाई स्कूल के माध्यम से गिरिराज कुमारी द्वारा दायर याचिका पर दिया है.

याचिका में कहा गया है कि विद्यालय में शिक्षकों और क्लर्क के पद खाली हैं. इससे पठन पाठन प्रभावित रहेगा. आयोग शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रहा है. कोर्ट ने आयोग की अध्यक्ष से यह स्पष्ट करने को कहा है कि शिक्षकों के चयन में आयोग की भूमिका क्या है और किन प्रावधानों के तहत उसे प्राथमिक, जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट तथा उच्च शिक्षा स्तर पर नियुक्तियों का अधिकार प्राप्त है.
यह भी पूछा गया है कि क्या बेसिक शिक्षा अधिकारी को कानून के तहत किसी शिक्षक या कर्मचारी की नियुक्ति का अधिकार है. सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों को अब डाइंग कैडर घोषित कर दिया गया है. शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए पहले परीक्षा आयोजित की गई थी और परिणाम घोषित भी हुआ था, लेकिन मामला न्यायालय में लंबित है. कोर्ट ने सरकारी पक्ष और स्थायी अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह को रिट की पूरी सामग्री देखकर स्पष्ट स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं.