ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने जल शुल्क के बकायेदारों को राहत देते हुए एकमुश्त समाधान योजना (OTS) के तहत ब्याज की राशि पर 20 प्रतिशत की छूट का अंतिम अवसर दिया है। प्राधिकरण के अनुसार 31 अगस्त 2026 तक बकाया जल बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को ब्याज में यह छूट मिलेगी। इसके बाद यह योजना स्वतः समाप्त हो जाएगी और किसी भी प्रकार की छूट का लाभ नहीं मिलेगा।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (ACEO) सुनील कुमार सिंह ने बताया कि प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में जल शुल्क के बकायेदारों को राहत देने के उद्देश्य से तीन माह की एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई थी। योजना के तहत 30 जून तक ब्याज पर 40 प्रतिशत तथा 31 जुलाई तक 30 प्रतिशत की छूट दी गई थी। अब योजना के अंतिम चरण में 31 अगस्त तक ब्याज पर 20 प्रतिशत की छूट का लाभ लिया जा सकता है।
प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के आवंटियों पर करीब 84 करोड़ रुपये का जल शुल्क बकाया है। इसमें बिल्डर सोसाइटियां, आवासीय आवंटी, संस्थागत इकाइयां, औद्योगिक इकाइयां, आवासीय समितियां, आईटी और कॉमर्शियल आवंटी शामिल हैं। प्राधिकरण ने सभी बकायेदारों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपना बकाया जमा कर योजना का लाभ उठाएं और अतिरिक्त ब्याज के भुगतान से बचें।
इस बीच ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं को एक और बड़ी राहत दी है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी एनजी रवि कुमार की पहल पर वित्तीय वर्ष 2026-27 में जल मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्षों में जल दरों में हर साल 10 प्रतिशत तक वृद्धि की जाती रही है, लेकिन इस वर्ष आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए दरों को यथावत रखा गया है।
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि 31 अगस्त के बाद ब्याज पर मिलने वाली 20 प्रतिशत की छूट स्वतः समाप्त हो जाएगी। ऐसे में जिन उपभोक्ताओं पर जल शुल्क बकाया है, उनके लिए यह अंतिम अवसर है कि वे समय रहते भुगतान कर आर्थिक लाभ प्राप्त करें और भविष्य में किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ से बच सकें।
