उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर-76 में साल 2015 में हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकित चौहान मर्डर केस में सीबीआई कोर्ट, नई दिल्ली ने बड़ा फैसला सुनाया है। सीबीआई कोर्ट ने सोमवार को अंकित चौहान की हत्या के दोषियों शशांक जादौन और मनोज कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने शशांक जादौन पर 70 हजार रुपये और मनोज कुमार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। आइए जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला।

क्या है ये पूरा मामला?
दरअसल, ये पूरा मामला 13 अप्रैल 2015 का है, जब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) में काम करने वाले अंकित चौहान की फॉर्च्यूनर कार में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस वक्त हत्यारे अज्ञात थे। बाद में पीड़ित परिवार की अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंपी, जिसके बाद 14 जून 2016 को सीबीआई ने केस दर्ज किया। जांच के दौरान एजेंसी ने अपराध की पूरी साजिश का खुलासा करते हुए 1 जून 2017 को शशांक जादौन और 2 जून 2017 को मनोज कुमार को गिरफ्तार किया।
2017 में चार्जशीट दाखिल हुई थी
सीबीआई ने इस केस में 29 अगस्त 2017 को दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या, लूट की कोशिश, साजिश और सबूत मिटाने के आरोपों में चार्जशीट दाखिल की थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त 2019 को इस केस का ट्रायल गाजियाबाद से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था।
10 साल बाद मिला न्याय
कई सालों तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने 20 सितंबर 2025 को दोनों आरोपियों शशांक जादौन और मनोज कुमार को दोषी करार दिया था। और अब 13 अक्टूबर 2025 को दोनों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। करीब 10 साल पुराने इस केस में फैसला आने से मृतक के परिवार ने राहत की सांस ली है।