पूर्व प्रधान के अपहरण के मामले में 2 दोषियों को कोर्ट ने 6 वर्ष की सुनाई सजा, गैंगस्टर अनिल दुजाना सहित छह आरोपी मामले से बरी

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ग्रेटर नोएडा। ईकोटेक 3 थाना क्षेत्र के खेड़ा चौगानपुर गांव के पास पूर्व प्रधान के अपहरण के मामले में जिला न्यायालय ने दुजाना निवासी दो आरोपियों ओमपाल पहलवान और दीपक नागर को दोषी मानते हुए 6 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। वही इस मामले में गैंगस्टर अनिल दुजाना सहित अन्य 6 आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। जिला न्यायालय में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार मिश्रा ने दोनों दोषियों को 6 वर्ष कारावास की सजा सुनाई और ₹25000 का जुर्माना लगाया है जुर्माने की राशि जमा न करने पर 5 महीने का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।

अभियोजन अधिकारी रतन सिंह भाटी ने बताया कि अक्टूबर 2021 में ईकोटेक 3 थाने के खेड़ा चौगानपुर गांव में कार सवार बदमाशों ने पूर्व प्रधान हातिम सिंह भाटी के अपहरण का प्रयास किया था। पूर्व प्रधान ने मौके को देखते हुए कार की चाबी छीन कर शोर मचा दिया। मौके पर एकत्रित हुई लोगों की भीड़ ने दो बदमाशों को दबोच लिया जबकि उनके अन्य साथी मौके से फरार हो गए। दरअसल ऐमनाबाद गांव में 9 एकड़ जमीन को लेकर पूर्व प्रधान का विजेंद्र से विवाद चल रहा था जिसको लेकर पूर्व प्रधान के अपहरण का प्रयास किया गया।

घटना के बाद पूर्व प्रधान ने ईकोटेक 3 पुलिस से मामले की शिकायत की और बताया कि ऐमनाबाद गांव निवासी बिजेंद्र और उसके बेटे ने गैंगस्टर अनिल दुजाना गिरोह के बदमाशों को अपहरण करने व धमकाने के लिए भेजा था जिसमें उसने शोर मचा दिया और गांव के अन्य लोग वह पूर्व प्रधान का भतीजा मौके पर पहुंच गया। पूर्व प्रधान के भतीजे ने अपहरण कर ले जा रहे बदमाशों की गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी लगा दी और इसी दौरान कार सवार चार बदमाशों में से दो बदमाश मौके से फरार हो गए जबकि 2 बदमाशों को उन्होंने पकड़ लिया।

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पूर्व प्रधान हाकम सिंह भाटी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया वहीं इस मामले में पुलिस ने दुजाना गांव निवासी गैंगस्टर अनिल दुजाना व नरेंद्र, बुलंदशहर के थाना औरंगाबाद के रहोमपुर अनिल राणा, कासना थाने के फजालपुर निवासी रविन्द्र, तुगलपुर निवासी अजनेश उर्फ अज्जू पत्नी जितेंद्र उर्फ पप्पू और जितेंद्र उर्फ पप्पू के खिलाफ मामला दर्ज किया और मामले की चार्जसीट पुलिस ने जिला न्यायालय में पेश की।

जिला न्यायालय में मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार मिश्रा ने सभी गवाहों में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह के बाद साक्ष्यों के अभाव में गैंगस्टर अनिल दुजाना सहित छह आरोपियों को बरी कर दिया। वही इस मामले में ओमपाल पहलवान और दीपक नागर को दोषी मानते हुए 6 वर्ष कारावास की सजा सुनाई और दोनों दोषियों पर ₹25000 का जुर्माना लगाया जुर्माने की राशि जमा करने पर 5 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगत नहीं होगी वही जेल में बिताई गई अवधी सजा में समायोजित की जाएगी।

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