संचार न्यूज़। ग्रेटर नोएडा के जेवर में खेत पर काम करते समय नाबालिग किशोरी से जबरन दुष्कर्म करने के आरोपी को जिला न्यायालय ने 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो दो चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने सुनवाई करते हुए दोषी शिवदत्त को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई और ₹50000 का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि जमा न करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन अधिकारी चमन पाल सिंह ने बताया कि जेवर कोतवाली में 30 जुलाई 2020 को पीड़ित परिवार ने तहरीर देखकर पुलिस से शिकायत की। जिसमें बताया कि वह खेत में धान की फसल के लिए काम कर रहे थे तभी खेत को जाते समय उनकी नाबालिग 10 वर्षीय किशोरी को साबौता गांव निवासी शिवदत्त ने जबरन ज्वार के खेत में खींच लिया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।
खेत के बराबर से गुजरते समय परिजनों ने पीड़िता के चिल्लाने की आवाज सुनी। जिसके बाद ज्वार के अंदर खेत में पहुंचे तो आरोपी शिवदत्त मौके से फरार हो गया। पीड़ित परिवार ने जेवर कोतवाली में मामले की शिकायत दी।
पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर जेवर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया। उसके बाद पुलिस ने आरोपी शिवदत्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और मामले की चार्जशीट जिला न्यायालय में पेश की।
जिला न्यायालय में मामले की सुनवाई करते हुए आधा दर्जन से ज्यादा गवाह पेश किए गए। इसके साथ ही दोनों पक्षों के अधिवक्ताओ की जिरह, गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो दो चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने आरोपी शिवदत्त को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही ₹50000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा न करने पर दोषी को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। इसके साथ ही जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी।