फर्जी डिग्री आरोप मामला: ग्रेटर नोएडा बार अध्यक्ष पर धोखाधड़ी का केस दर्ज, अदालत ने दी अंतरिम जमानत

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उत्तर प्रदेश के नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनोज भाटी के खिलाफ फर्जी डिग्री और धोखाधड़ी समेत कई गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज किए जाने से कानूनी और प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है. बताया जा रहा है कि यह एफआईआर करीब एक हफ्ते पहले दर्ज की गई थी, जिसकी अब जांच तेज कर दी गई है.

शिकायतकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया है कि मनोज भाटी ने फर्जी शैक्षणिक डिग्री और दस्तावेजों के आधार पर स्वयं को योग्य अधिवक्ता के रूप में पेश किया. आरोप है कि इन दस्तावेजों का इस्तेमाल कर उन्होंने पेशेवर और सामाजिक लाभ उठाया. पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 420, 467, 468 और 471 समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है.

बार अध्यक्ष बनने के बाद दर्ज हुआ मुकदमा

जानकारी के मुताबिक मनोज भाटी हाल ही में बार अध्यक्ष चुने गए थे. उनके अध्यक्ष बनने के कुछ ही दिनों बाद यह मामला सामने आया, जिससे अधिवक्ता समुदाय में भी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है. एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने फर्जी दस्तावेजों और डिग्री के आधार पर लाभ उठाने की कोशिश की. शिकायतकर्ता ने पहले भी प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन अभी तक इसमें कोई कर्रवाई नहीं हुई.

राजनीतिक और व्यक्तिगत रंजिश का दावा

वहीं नवनिर्वाचित बार अध्य्क्ष मनोज भाटी ने इस पूरे मामले को राजनीतिक और व्यक्तिगत रंजिश बताया. मनोज भाटी का कहना है कि उनकी बढ़ती सामाजिक और पेशेवर सक्रियता से कुछ लोग असहज थे. इसी कारण उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया गया है. उन्होंने जांच में पूरा सहयोग करने की बात कही है. मनोज भाटी की ओर से अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र भी दाखिल किया गया है, जिसमें गिरफ्तारी से राहत की मांग की गई है.

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कोर्ट में मामले की सुनवाई अभी लंबित है. नॉलेज पार्क थाना पुलिस का कहना है कि मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से की जा रही है. संबंधित शैक्षणिक संस्थानों से दस्तावेजों की पुष्टि कराई जा रही है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जांच पूरी होने के बाद साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

अंतरिम जमानत के लिए प्रार्थनापत्र दाखिल

वहीं इस मुकदमे में अंतरिम जमानत के लिए जिला न्यायालय में बार एसोसिएशन के सचिव शोभाराम के नाम से प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया है. प्रार्थनापत्र में कहा गया है कि नॉलेज पार्क थाने में दर्ज यह मुकदमा राजनीतिक विरोधियों के उकसावे में आकर दर्ज कराया गया है. याचिका में यह भी बताया गया कि इस मामले के कारण मनोज भाटी को सामाजिक और मानसिक रूप से नुकसान पहुंचा है. अंतरिम जमानत दिलवाने के लिए यह याचिका 3 जनवरी को न्यायालय में लगाई गई है.

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