संचार नाउ। नोएडा में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मंगलवार को कासना औद्योगिक क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित हो रहे दो पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर प्लांट पर छापेमारी कर उन्हें सीज कर दिया। ये प्लांट बिना किसी वैध लाइसेंस के बोरवेल का पानी बोतलों में भरकर बिल्सेरी और ब्लेसरी जैसे ब्रांड नाम से बाजार में सप्लाई कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान दोनों प्लांट्स से 13,696 पानी की बोतलें बरामद की गईं जो बिक्री के लिए तैयार थीं।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत इन प्लांटों की जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी सर्वेश मिश्रा ने बताया कि दोनों यूनिट्स न केवल बिना लाइसेंस के चल रही थीं, बल्कि स्वास्थ्य मानकों का भी पालन नहीं कर रही थीं।
दोनों प्लांट पर दस-दस लाख रुपये का लगा जुर्माना
उन्होंने बताया कि प्लांट्स से सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। दोनों संचालकों के खिलाफ एडीएम कोर्ट में मामला दायर किया गया है। हर प्लांट पर 10-10 लाख रुपये के जुर्माने की कार्रवाई प्रस्तावित है।
छापेमारी के समय प्लांट में सप्लाई के लिए तैयार हजारों बोतलें पाई गईं, जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली जैसे इलाकों में भेजी जा रही थीं। विभाग के अनुसार, इन बोतलों में सामान्य बोरिंग का पानी भरा जा रहा था और ब्रांडेड लेबल लगाकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा था।
प्रशासन ने जनता से की अपील
बिना लाइसेंस और गुणवत्ता परीक्षण के चल रहे ऐसे पैकिंग प्लांट न केवल उपभोक्ताओं की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि ब्रांड कानूनों का भी उल्लंघन कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई है कि वे केवल ISI मार्क और लाइसेंस प्राप्त ब्रांड्स का ही पानी इस्तेमाल करें और संदिग्ध उत्पादों की सूचना तुरंत संबंधित विभाग को दें।