आमिर खान के भांजे और एक्टर इमरान खान को मुंबई पुलिस ने देश छोड़ने का नोटिस जारी किया है। ‘जाने तू… या जाने ना’ से बॉलीवुड डेब्यू करने वाले इमरान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है। एक्टर के खिलाफ यह नोटिस ऐसे समय में आई है, जब मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में 10 अक्टूबर को वह विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए एक विरोध प्रदर्शन में उन्हें हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद रात को रिहाई हो गई थी। इसके दो दिन बाद ही 12 अक्टूबर को मुंबई पुलिस ने इमरान खान के खिलाफ एक FIR भी दर्ज की थी।
मुंबई पुलिस ने अब ‘भारत छोड़ने का नोटिस’ जारी करते हुए बताया है कि इमरान भारतीय नागरिक नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद वह विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। ऐसे में उनके खिलाफ इमिग्रेशन एक्ट (प्रवासन अधिनियम) की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।
इमरान खान के पास है अमेरिकी नागरिकता
इमरान खान का जन्म 13 जनवरी 1983 को अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य के मैडिसन शहर में हुआ था। उनके पिता अनिल पाल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और उनकी मां नुज़हत खान एक मनोवैज्ञानिक हैं। इमरान के दादा कोलकाता के एक बंगाली थे, जिन्होंने एक ब्रिटिश महिला से शादी की थी। इमरान के पिता बंगाली हिंदू मूल के एंग्लो-इंडियन हैं। उन्होंने IIT बॉम्बे में मंसूर खान के साथ पढ़ाई की थी। इमरान की मां पश्तून और अरब मूल की एक मुस्लिम महिला हैं, जो एक फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। वे निर्देशक-निर्माता नासिर हुसैन की बेटी, निर्देशक-निर्माता मंसूर खान की बहन और अभिनेता आमिर खान की चचेरी बहन हैं। इमरान खान जन्म से ही अमेरिकी नागरिक हैं।
इमरान खान के खिलाफ FIR दर्ज कर चुकी है मुंबई पुलिस
मुंबई पुलिस ने 12 अक्टूबर को 43 साल के इमरान खान के खिलाफ FIR दर्ज की। यह शनिवार, 10 अक्टूबर को वह मुंबई में ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के विरोध प्रदर्शन में उनके शामिल होने के बाद किया गया। इससे पहले प्रदर्शन के दौरान अगस्त क्रांति मैदान से उन्हें शाम करीब 5:30 बजे हिरासत में लिया गया था। जबकि देर रात 9 बजे रिहा कर दिया गया। दिल्ली में हो रहे विरोध-प्रदर्शन के समर्थन में मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में भी प्रदर्शनकारी जमा हुए थे। इसमें इमरान खान के साथ उनकी गर्लफ्रेंड लेखा वाशिंगटन और कजिन जायन मैरी खान भी थीं। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया था।
इमरान खान के खिलाफ BNS की इन धाराओं में दर्ज किया गया है केस
मुंबई पुलिस ने इमरान खान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 (आदेश न मानना), 126(2) (गलत तरीके से रोकना), 189(2) (गैर-कानूनी जमावड़ा), 189(3) और 189(5) के तहत दर्ज की गई है। इसमें पुलिसकर्मी खुद ही शिकायतकर्ता थे। पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शन के दौरान मुंबई में 400 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था।
CJP प्रदर्शन, पुलिस वैन में इमरान और फोटो-वीडियो
इससे पहले, शनिवार को हिरासत में लिए जाने के बाद इमरान ने पुलिस वैन के अंदर से अपनी एक तस्वीर शेयर की और साथ में एक कैप्शन लिखा, ‘लगता है मैं ड्राइव पर जा रहा हूं।’ इमरान की बहन जायन ने उनका वैन के अंदर एक वीडियो भी बनाया, जिसमें वह उनसे पूछती हैं कि आप कभी जेल गए हैं? इस पर इमरान खान कहते हैं, ‘अभी जो हो रहा है, उसे देखते हुए अब इसके चांस हैं।’
इमरान का एक और वीडियो क्लिप वायरल हुआ, जिसमें वह ‘जय हिंद’ के नारे लगा रहा थे। इमरान ने अगस्त क्रांति मैदान पर प्रदर्शन के दौरान कहा, ‘मेरी कोई मांग नहीं है। लोगों से कुछ भी मांगने की मेरी कोई हैसियत नहीं है। न ही मैं किसी संगठन का हिस्सा हूं, इसलिए मैं किसी प्रतिनिधि के तौर पर बात नहीं कर रहा हूं। मैं बस एक आम नागरिक होने के नाते यहां पहुंचा हूं और साथ दे रहा हूं।’
लेखा वाशिंगटन का दावा- पुलिस ने रिहाई के बाद कैब बुक नहीं करने दी
हिरासत से रिहाई के बाद देर शाम इमरान खान की गर्लफ्रेंड लेखा वाशिंगटन ने एक वीडियो पोस्ट किया। दावा किया कि वह, इमरान और जायन पैदल ही घर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने उन्हें कोई कैब, गाड़ी या टैक्सी करने नहीं दिया। इमरान ने रिहाई से पहले के हाल पर बात करते हुए बताया, ‘मुझे और अन्य लोगों को लगभग दो घंटे तक पुलिस वैन में घुमाया गया।’
