संचार नाउ। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने जल शुल्क के बकायेदारों को बड़ी राहत देते हुए एकमुश्त समाधान (ओटीएस) योजना लागू की है। इस योजना के तहत आवासीय, संस्थागत, आईटी, औद्योगिक, बिल्डर्स, व्यावसायिक तथा ग्रुप हाउसिंग (प्लॉटेड/फ्लैटेड) श्रेणी के आवंटियों को बकाया जल शुल्क जमा करने पर ब्याज में विशेष छूट दी जाएगी।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक (जल) विनोद कुमार के अनुसार, 31 मार्च 2026 तक लंबित जल शुल्क पर निर्धारित अवधि में भुगतान करने वाले आवंटियों को ब्याज राशि में छूट का लाभ मिलेगा। 30 जून 2026 तक बकाया जमा करने पर कुल ब्याज में 40 प्रतिशत, 1 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक भुगतान करने पर 30 प्रतिशत तथा 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक भुगतान करने पर 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि यह योजना 31 अगस्त 2026 तक ही प्रभावी रहेगी। इसके बाद ब्याज में छूट की सुविधा स्वतः समाप्त हो जाएगी और बकाया राशि की वसूली निर्धारित दरों के अनुसार की जाएगी।
साथ ही प्राधिकरण ने आवंटियों को चेतावनी दी है कि ओटीएस योजना का लाभ प्राप्त करते समय मूलधन के साथ जल शुल्क की संपूर्ण देय राशि जमा करना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित अवधि में बकाया जमा नहीं किया जाता है तो जलापूर्ति कनेक्शन विच्छेदित किए जाने सहित भू-राजस्व के माध्यम से वसूली की कार्रवाई की जा सकती है, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित आवंटी की होगी। प्राधिकरण ने सभी बकायेदारों से समय रहते योजना का लाभ उठाकर अपने लंबित जल शुल्क का निस्तारण करने की अपील की है।
