नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 20 वर्ष कारावास की सुनाई सजा, एक लाख रुपये का लगाया जुर्माना

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ग्रेटर नोएडा। जिला न्यायालय सूरजपुर ने 13 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया। 2022 में नोएडा के थाना फीस 3 में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। जिला न्यायालय में मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डॉ अनिल कुमार सिंह द्वितीय ने आरोपी नुरुल हसन को दोषी मानते हुए बीस वर्ष कारावास की सजा सुनाई और ₹100000 के अर्थदंड से दंडित किया।

अभियोजन अधिकारी नीतू विश्नोई ने बताया कि नोएडा के थाना फेस 3 में 4 फरवरी 2022 को 13 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले की पुलिस से शिकायत की गई। शिकायत में पीड़िता की मां ने बताया कि उसकी नाबालिग बेटी को 29 नवंबर 2021 को आरोपी बहला-फुसलाकर नोएडा होटल में ले गया। जहां पर उसने पीड़ित के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और मामले की जांच शुरू की।

पीड़िता के द्वारा पुलिस को बताए गई मोबाइल नंबर के आधार पर पुलिस ने जांच करते हुए दिल्ली के भजनपुरा निवासी नुरुल हसन को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। पुलिस ने मामले की चार्जशीट जिला न्यायालय में पेश की। जिला न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों से 10 गवाह पेश किए गए। जिसके बाद अदालत ने दोनों पक्षों के गवाहों व अधिवक्ताओं की जिरह के बाद आरोपी नुरुल हसन को दोषी करार दिया।

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जिला न्यायालय में मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डॉ अनिल कुमार सिंह द्वितीय ने दुष्कर्म के मामले में दोषी नुरुल हसन को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि जमा न करने पर 3 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी वही जेल में बिताई गई अवधी सजा में समायोजित की जाएगी।

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