संचार न्यूज़। ग्रेटर नोएडा स्थित जिला न्यायालय ने नोएडा के 2020 के एक कुकर्म के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पोक्सो दो चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने नोएडा निवासी दोषी अमित पर ₹50000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमाने करने पर दोषी को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी नहीं होगी।
दरअसल, थाना एक्सप्रेसवे में 25 अक्टूबर 2020 को नंगली वाजिदपुर गांव निवासी पीड़ित ने अपने भतीजे के साथ कुकर्म की शिकायती की। शिकायत में बताया कि उसका सात वर्षीय भतीजा घर के बाहर खेल रहा था तभी आरोपी उसी गांव निवासी अमित उर्फ धर्मेंद्र उर्फ दुल्ला उसे बहाने से बुलाकर जंगल में ले गया और फिर उसके साथ कुकर्म की घटना को अंजाम दिया। मासूम के विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की। उसके बाद आरोपी जंगल में ही मासूम को छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद मासूम ने घर पर आकर परिजनों को घटना की जानकारी दी।
अभियोजन अधिकारी चावनपाल सिंह ने बताया कि नोएडा के नगला वाजिदपुर गांव के रहने वाले आरोपी अमित उर्फ धर्मेंद्र उर्फ दुल्ला ने गांव के 7 वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म किया और उसके साथ मारपीट की। इसके साथ ही उसे अपने घर पर घटना के बारे में बताने से इनकार करते हुए जान से मारने की धमकी दी। परिजनों की शिकायत के आधार पर थाना एक्सप्रेस वे ने कुकर्म का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
थाना एक्सप्रेसवे पुलिस ने मामले की जांच करते हुए 31 दिसंबर 2020 को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस ने मामले की चार्जशीट जिला न्यायालय सूरजपुर में पेश की। इस मामले में आधा दर्जन से ज्यादा गवाह पेश किए गए। अदालत में मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पोक्सो दो चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह और दबाव के बयान के आधार पर नगला वाजिदपुर निवासी आरोपी अमित उर्फ धर्मेंद्र उर्फ दुल्ला को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और ₹50000 के अर्थ दंड से दंडित किया। जुर्माने की राशि जमा न करने पर 1 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगत नहीं होगी। वहीं जेल में बिताई गई अवधि भी इस सजा में समायोजित की जाएगी।