ग्रेटर नोएडा। जेवर थाना क्षेत्र में 2016 में युवती की हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी मानते हुए जिला न्यायालय ने सजा सुनाई। अपर सत्र विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी ज्योत्सना सिंह ने हत्या के मामले में महेंद्र और विनोद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा न करने पर 15 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक श्याम सिंह चौधरी और धर्मेंद्र जैंत ने बताया कि 5 जनवरी 2016 को दयानतपुर निवासी रतन सिंह ने जेवर पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि 4 जनवरी को उसकी बेटी ललितेश (20) घर से जेवर बालाजी अस्पताल के लिए गई थी। उसकी बेटी जेवर स्थित बालाजी अस्पताल में नर्स का कार्य करती थी। शाम तक जब वह वापस नहीं लौटी तो घर वालों ने आसपास उसकी तलाश शुरू कर दी। जिसके बाद 5 जनवरी को साबोता गांव के पास सरसों के खेत में उसकी बेटी ललितेश का शव मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसकी पहचान कराई व शव का पंचायत नामा भरकर और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
रतन सिंह ने अपनी बेटी की हत्या के मामले में गांव के महेंद्र व विनोद के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी। पीड़ित की तहरीर के आधार पर जेवर पुलिस ने आईपीसी की धारा 302, 201 एससी एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया पुलिस ने इस मामले में चार्ज शीट जिला न्यायालय में पेश की।
जिला न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान 10 गवाह पेश किए गए। वही दोनों पक्षों के अधिवक्ता, गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अपर सत्र विशेष न्यायाधीश एससी एसटी ज्योत्सना सिंह ने आरोपी महेंद्र व विनोद को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है और जुर्माने की राशि जमा न करने पर 15 – 15 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिला न्यायालय में फैसले के समय जमानत पर चल रहे दोनों दोषियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया और फैसला सुनने के बाद दोनों दोषियों को जिला कारागार भेज दिया गया।