संभल कोर्ट के जज का ट्रांसफर, ASP अनुज चौधरी पर FIR का दिया था आदेश

Sanchar Now
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संभल: उत्तर प्रदेश के संभल हिंसा मामले में चर्चित ASP अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर और 15 से 20 पुलिस वालों पर FIR दर्ज करने के आदेश देने वाले कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) विभांशु सुधीर का ट्रांसफर हो गया है। उनका तबादला संभल से सुल्तानपुर के लिए किया गया है।

बताया जा रहा है कि तबादले के बाद विभांशु सुधीर के स्थान पर चंदौसी के सीनियर डिवीजन सिविल जज आदित्य सिंह को संभल का नया CJM नियुक्त किया गया है। विभांशु सुधीर को सुल्तानपुर में सीनियर सिविल डिवीजन जज के पद पर भेजा गया है।

विभांशु सुधीर ने संभल हिंसा में गोली का शिकार हुए युवक आलम के पिता यामीन की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था। इस आदेश को इसलिए काफी अहम माना जा रहा था क्योंकि इसने पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए थे।

नखासा थाना क्षेत्र के मोहल्ला खग्गू सराय अंजुमन निवासी यामीन ने CJM कोर्ट में 6 फरवरी, 2025 को याचिका दायर की थी। इसमें यामीन ने बताया था कि उनका बेटा आलम 24 नवंबर, 2024 को रस्क बेचने घर से निकला था। शाही जामा मस्जिद क्षेत्र में पहुंचने पर पुलिस ने उसे गोली मार दी थी। इस ममाले में यामीन ने तत्कालीन सीओ संभल अनुज चौधरी और संभल कोतवाली इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित 12 पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया था।

दूसरी तरफ, पुलिस प्रशासन ने अदालत के आदेश का विरोध किया था। संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने साफ कर दिया था कि वह इस आदेश के तहत FIR दर्ज नहीं करेंगे। और इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले में अपील दायर की जाएगी।

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