यूपी में FEOA का पहला केस दर्ज, राशिद नसीम भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित; ED की कार्रवाई

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लखनऊः शाइन सिटी घोटाले में ईडी को बड़ी सफलता मिली है। लखनऊ की विशेष अदालत ने शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के प्रमोटर राशिद नसीम को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है। राशिद नसीम और उसकी कंपनियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस करीब 554 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। आरोप है कि निवेश के नाम पर लोगों से 800 से 1000 करोड़ रुपये की ठगी की गई। लुभावने रिटर्न का वादा कर लोगों से पैसा वसूला गया और फिर राशिद नसीम फरार हो गया।

हो चुकी है 189.39 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच

शाइन सिटी घोटाले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की थी। जिसमें कई खुलासे हुए। ईडी अब तक 189.39 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की जा चुकी है। जांच में सामने आया कि राशिद नसीम भारत छोड़कर दुबई भाग चुका है। उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट, लुकआउट सर्कुलर और रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है।

नसीम और उसकी कंपनियों के खिलाफ दर्ज है 554 एफआईआर

इससे पहले ईडी के लखनऊ जोनल कार्यालय ने शाइन सिटी ग्रुप के प्रमोटर राशिद नसीम को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की थी। विशेष न्यायालय (पीएमएलए), लखनऊ के समक्ष भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए), 2018 के तहत आवेदन दायर किया गया था। विशेष अदालत ने आवेदन स्वीकार कर मामले की सुनवाई कर रही थी। राशिद पर निवेश के नाम पर लोगों से करीब 800 से 1000 करोड़ रुपये वसूलने और पैसा न लौटाकर ठगी करने का आरोप है।

ईडी ने राशिद और शाइन सिटी ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज लगभग 554 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। ईडी की जांच में पाया गया कि राशिद मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल था। इस मामले में ईडी ने चार शिकायतें दर्ज की।

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