संचार न्यूज़। ग्रेटर नोएडा के कासना कस्बे में वर्ष 2017 में घर में घुसकर विकलांग नाबालिक युवती से जबरन दुष्कर्म के मामले में अदालत ने लाला उर्फ पप्पू को दोषी करार दिया है मामले की सुनवाई के दौरान अपर सत्र विशेष न्यायालय पॉक्सो द्वितीय चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही ₹50000 का जुर्माना भी लगाया है जुर्माने की राशि जमा न करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। वही जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी।
विशेष लोक अभियोजक चमन पाल सिंह ने बताया कि वर्ष 2017 में ग्रेटर नोएडा थाने के अंतर्गत आरोपी लाला उर्फ पप्पू ने घर में घुसकर विकलांग युवती से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आरोपी हरियाणा के फरीदाबाद थाने के बल्लभगढ़ कॉलोनी का रहने वाला था जो वर्तमान में ग्रेटर नोएडा के कासना में रहता था और कासना में ही महावीर सिंह की लोहे की दुकान पर सरिया तुलवाने और गाड़ी में भरवाने का कार्य करता था। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया और जब पीड़िता के पिता घर पर पहुंचे तो पीड़िता ने आपबीती बताई। जिसके बाद पीड़िता के पिता ने पुलिस से मामले की शिकायत करते हुए बताया कि वह काम पर गया हुआ था और उसकी मानसिक व शारिरिक रूप से विकलांग बेटी घर पर अकेली थी तभी मौका पाकर पड़ोसी आरोपी ने दुष्कर्म की घटना की अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया।
पीड़ित के पिता ने थाना ग्रेटर नोएडा पुलिस से मामले की शिकायत की जिसपर पुलिस ने दुष्कर्म व पॉक्सो सहित अन्य धाराओं में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और मामले की चार्जशीट जिला न्यायालय में पेश की।
जिला न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान आधा दर्जन से ज्यादा गवाह पेश किए गए जिसके बाद दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह व गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो द्वितीय चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने आरोपी लाला उर्फ पप्पू को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वही अदालत ने दोषी को ₹50000 के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि जमा न करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी वही जेल में बिताई गई अवधी इस सजा में समायोजित की जाएगी।